पटना : डीएलएड से 18 महीने का कोर्स करने वालों को पटना हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत दी। इसके तहत अब डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारी (DElEd) भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 30 दिनों के अंदर इन शिक्षकों का शिक्षक बहाली के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
18 माह के डीएलएड डिग्रीधारियों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। डीएलएड धारी इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। मामले में जस्टिस प्रभात कुमार झा की बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया जिसका करीब ढाई लाख प्रतिभागियों को लाभ मिलेगा।
विदित हो कि बिहार के 263116 प्राथमिक शिक्षकों की डीएलएड के सत्र 2013-15 के लिए ट्रेनिंग 2017 में पूरी हुई। राज्य परीक्षा समिति ट्रेनिंग पूरी करने वाले शिक्षकों की परीक्षा भी नहीं ले पा रही थी। हाईकोर्ट के आदेश पर नवंबर 2018 में परीक्षा ली गई। रिजल्ट इस वर्ष मार्च में जारी किया गया। इसके 6 माह गुजर जाने के बाद भी परीक्षा बोर्ड सफल हुए शिक्षकों का अंकपत्र व सर्टिफिकेट तक नहीं दे पाया।