नयी दिल्ली : यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि वे हर हाल में रिजल्ट जारी होने के 180 दिनों के भीतर छात्रों को डिग्री सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जारी कर दें। इस संबंध में यूजीसी ने अपने मानदंडों को स्पष्ट करते हुए एक नोटिस जारी किया है।
फाइनल ईयर की ट्रांस्क्रीप्ट प्रोविजनल डिग्री के साथ दें
UGC का ये नियम एचईआई के दायरे में आने वाले सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद समय पर डिग्री प्राप्त करना एक छात्र का विशेषाधिकार है। इस विशेषाधिकार के महत्व को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया गया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री उस तारीख के 180 दिनों के भीतर दिया जाएगा जब छात्रों ने परीक्षा पास किया था।
एचईआई के दायरे में आने वाले सभी कालेजों पर लागू
इसके साथ ही यूजीसी ने देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से यह भी कहा है कि वे छात्रों को फाइनल ईयर की ट्रांस्क्रीप्ट को प्रोविजनल डिग्री के साथ जारी करें। नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कार्रवाई की सख्त चेतावनी भी दी गई है। 180 दिनों के भीतर डिग्री जारी करने के आदेश के पीछे यूजीसी का मकसद छात्रों को रोजगार ढूंढ़ने और अन्य संस्थानों में एडमिशन लेने में सहूलियत देना है।