ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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नयी दिल्ली/वाराणसी: वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष के हक में निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। इसके साथ ही जिला जज ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया और अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।

मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में अपील करेगा

अदालत ने मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में हाईकोर्ट और सु्प्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के संकेत दिये हैं। यह फैसला आते ही हिंदू पक्ष झूम उठा और कोर्ट के बाहर मिठाईयां बांटी जाने लगी।

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पूरे वाराणसी और यूपी में हाई अलर्ट

फैसल से पहले पूरे कोर्ट परिसर और वाराणसी शहर के साथ ही पूरे यूपी में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे वाराणसी में धारा.144 लागू है और शहर के चप्‍पे-चप्‍पे पर फोर्स तैनात है। इधर फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के संकेत दिये हैं।

मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ

इधर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद पर फैसले से पहले समूचे वाराणसी शहर में हिन्‍दू पक्ष की ओर से कई मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिन्‍दू पक्ष के वकील ने कहा कि आज के फैसले में पता चल गया कि मामले में आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बुक दिखाई जाएंगी की नहीं। आज का दिन महत्वपू्र्ण है क्योंकि अब यह केस आगे बढ़ेगा। उन्‍होंने कहा कि 1991 का उपासना अधिनियम हमारे पक्ष में है क्योंकि हमारा कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था।

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