पटना : दारोगा बहाली के लिए ली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम को आज पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वह पूरी प्रक्रिया का ठीक—ठीक पालन करते हुए संशोधित परिणाम निकाले। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में जस्टिस शिवाजी पांडेय ने मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद परिणाम पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उन याचिकाओं पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मुख्य परीक्षा के लिए है।
ज्ञात हो कि दारोगा की भर्ती के लिए पीटी के बाद मेन्स परीक्षा ली गई थी। पीटी परीक्षा 11 मार्च और 15 अप्रैल को आयोजित हुई थी। इसमें 29,359 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित हुए थे। दारोगा मेंस की परीक्षा 22 जुलाई को हुई जिसमें 10,161 उम्मीदवार सफल हुए हैं। 18 सितंबर से शारीरिक परीक्षा ली गयी। बहरहाल हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद दारोगा भर्ती की प्रक्रिया में विलंब होने संभावना है।