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कोर्ट ने वाहन जांच केन्द्र के लिये मिली राशि की जानकारी मांगी

पटना : वाहन जांच केंद्र के लिए बिहार को केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराए जाने की पूरी जानकारी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दो सप्ताह में मांगी है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया। कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि राज्य में लगभग 73 लाख वाहन हैं जिसमें 9 लाख व्यावसायिक वाहन हैं।
राज्य सरकार का एक भी वाहन जांच केंद्र नहीं है। निजी वाहन जांच केंद्र भी बंद हो चुके हैं। वाहनों की जांच नहीं के बराबर होती है। वाहनों की जांच नहीं हो पाने के कारण फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में सड़क परिवहन मंत्रालय दद्वारा करवाई की जा रही है। मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।