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कोर्ट ने नियुक्ति पत्र देने पर लगाई है रोक, 14 तक अप्लाई कर सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थी

पटना : बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर रोक से मायूस अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली खबर है। हाईकोर्ट की रोक के बावजूल बहाली की प्रकिया जारी रहेगी। क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है। ऐसे में बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि इसपर कोर्ट ने स्पष्ट रोक नहीं लगाई है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और अभ्यथी समय से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
विदित हो कि प्राइमरी स्कूलों में 94000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 सितंबर तक राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्थिति साफ किया कि रोक नियुक्ति पत्र देने पर लगाई गई है, वह भी 4 सितंबर तक। अगली सुनवाई में मामला और स्पष्ट होगा। लेकिन तब तक बहाली की बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी।