कम्बाइंड हार्वेस्टर के चालक व तकनीशियन को लाने के लिए बिहार के किसानों को कफ्र्यू पास निर्गत: उपमुख्यमंत्री

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पटना : भारत में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। भारत सर्कार द्वारा इसको काम करने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना के कहर को काम करने के लिए पूरे भारत में 21 दिन के लॉक डाउन का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का आज दो सप्ताह होने को जा रहे है। जनता पीएम के निर्णय को मानती हुई घर से बाहर नहीं निकल रहे है।

इस बिच बिहार में किसानो के लिए एक राहत कि खबर यह है की बिहार के उपमुख्यमंत्री ने बिहार के किसानों के लिए बताया कि पंजाब व हरियाणा से गेहूं की कटनी के लिए कम्बाइंड हार्वेस्टर के चालक व तकनीशियन को बिहार लाने के लिए यहां के किसानों को 750 से अधिक अन्तरराज्यीय कफ्र्यू पास निर्गत किए गए है। इसके साथ ही कृषि रसायन, बीज व कृषि यंत्रों के आपूर्तिकर्ता विक्रेताओं को भी लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है।

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सरकार से प्राप्त अनुदान से बिहार के किसान बड़ी संख्या में कम्बाइंड हार्वेस्टर खरीदा

combined-harvester-and-tractor | Radio Kerryमोदी ने कहा कि पहले पंजाब व हरियाण से गेहूं की कटनी के दौरान वहां के चालक व तकनीशियन स्वयं कम्बाइंड हार्वेस्टर लेकर आते थे। विगत दिनों में सरकार से प्राप्त अनुदान से बिहार के किसान बड़ी संख्या में कम्बाइंड हार्वेस्टर खरीद लिए हैं मगर यहां उसके चालक व तकनीशियन का अभाव है। ऐसे में निर्बाध कटनी के लिए सरकार ने यहां के किसानों को अन्तरराज्यीय कफ्र्यू पास निर्गत किया है जिसे लेकर वे अपनी गाड़ी से पंजाब व हरियाणा से चालक व तकनीशियन को लाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि इस बार यहां के लोगों को कम्बाइंड हार्वेस्टर चलाने व उसकी मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि अगले वर्षों से दूसरे राज्यों से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े।

कृषि कार्यों को रखा गया है लाॅकडाउन से मुक्त

Small and marginal farmers are to see better days with a free-of ...बिहार सरकार ने पहले ही कृषि कार्यों को लाॅकडाउन से मुक्त रखते हुए कई दिशा-निर्देश व एहतियात बरतने की एडवाजरी जारी किया था। मगर सभी जगह सूचना नहीं पहुंचने के कारण खाद-बीज, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर वर्कशाॅप आदि की सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पूरी तरह से खोले नहीं रखे गए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कृषि रसायन, बीज, कृषि यंत्रों, मिल्क बूथ, डेयरी उत्पाद, पशु-पक्षी के आहार आदि के परिवहन व बिक्री को सुगम बनाएं ताकि किसी को परेशानी नहीं हो।

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