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सीएम नीतीश पर नहीं चलेगा हत्या का मुकदमा, हाईकोर्ट से राहत

पटना : आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनपर लंबित हत्या के एक पुराने मुकदमे को खारिज कर दिया। सीएम के खिलाफ आपराधिक याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस ए अमानुल्लाह ने पंडारक हत्याकांड में नीतीश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके विरुद्ध बाढ़ की निचली अदालत द्वारा इस मामले में लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया। पिछले दिनों जस्टिस ए अमानुल्लाह की एकल पीठ ने नीतीश कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था मामला

मालूम हो कि 1991 लोकसभा उपचुनाव में वोट देकर लौट रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया गया था। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित पंडारक थाना में उस दिन ही प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। प्राथमिकी में अन्य लोगों के अलावा वर्तमान सीएम नीतीश कुमार को आरोपी बनाया गया था। बाढ़ के तत्कालीन एसीजेएम ने 2009 में दायर परिवाद के आधार पर नीतीश कुमार के विरुद्ध संज्ञान लिया था। इसे रद्द कराने के लिए नीतीश कुमार ने 2009 में ही पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस ए अमानुल्लाह ने नीतीश कुमार की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद आज निर्णय दिया।