मुखिया, सरपंच, जिला परिषद् ने दिया उपहार तो जाएंगे जेल, आयोग की गाइडलाइन जारी
पटना : बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के गाइडलाइन में अब एक और नियमों को स्पष्ट कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यदि प्रत्याशी पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को उपहार देते हुए नजर आए तो आयोग उनपर कड़ा एक्शन लेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का नियम पूर्वक पालन करना होगा। आयोग के मुताबिक मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं मतदान के दिन वोटर्स को गाड़ियों से बूथ तक लाने पर भी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही कहा गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हों।
मालूम हो कि इस अधिनियम के मुताबिक विरोधी उम्मीदवार के ऊपर इसी तरह के झूठे आरोप वाले बैनर-पोस्टर के इस्तेमाल पर भी रोक होगी। साथ ही ऐसा कोई पोस्टर पंपलेट या बैनर निकालने पर मनाही होगी, जिसमें मुद्रक या प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो।
इसके अलावा आयोग ने विशेषकर शराबबंदी को भी लेकर गाइडलाइन जारी की है किसी भी उम्मीदवार की तरफ से अगर गैरकानूनी शराब खरीदी जाएगी या फिर उसका इस्तेमाल कराया जाएगा तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।