पटना : बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए जातीय जनगणना पर रोक लगा दी। राज्य में बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को
हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखी। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि तीन जुलाई को डिटेल सुनवाई होगी। तब तक बिहार में जातिगत जनगणना पर स्टे रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक जतीय जनगणना का जो डाटा लिया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाएगा।