यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्यमयानंद को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। चिन्मयानंद 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद थे। शाहजहांपुर में लॉ छात्रा ने चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। चिन्मयानंद ने पिछले महीने पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा गया था कि इलाज कराने को उन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए।
ज्ञात हो कि शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा का एक वीडियो पिछले साल अगस्त महीने में वायरल हुआ था। वीडियो में छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे।
वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। कुछ समय बाद में पुलिस ने उसे राजस्थान से बरामद किया था। इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता ने कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मालूम हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय छात्रा शाहजहांपुर जिला जेल से पिछले साल दिसंबर महीने में जमानत पर रिहा हुई थी।