Swatva Samachar

Information, Intellect & Integrity

Featured पटना बिहार अपडेट बिहारी समाज राजपाट

बिहार : रेप मामले में प्रिंसिपल को फांसी तो टीचर को उम्रकैद की सजा

पटना : राजधानी पटना में पॉक्सो कोर्ट ने मासूम छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोपी प्राइवेट स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल अरविंद कुमार सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही स्कूल के शिक्षक अभिषेक कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ में 50 हजार रूपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

जानकारी हो कि बलात्कार की घटना 3 साल पुरानी है। दरअसल फुलवारीशरीफ इलाके के मित्र मंडल कालोनी के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ 18 नवम्बर 2018 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर पीड़िता के परिजनों ने पटना के फुलवारीशरीफ के रहने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल और शिक्षक को सजा सुनाई है।

दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि कॉपी चेक करने के बहाने वह छात्रा को अपने पास बुलाया करता था। इस दौरान प्रिंसिपल कमरे में उसके साथ शर्मनाक हरकत करता था। इस मामले में स्कूल के शिक्षक अभिषेक कुमार भी प्रिंसिपल का साथ देता था। इस दौरान दुष्कर्म के बाद छात्रा गर्भवती हो गई थी। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद छात्रा का गर्भ गिराया गया था, इसके साथ ही कोर्ट के आदेश से दोनों आरोपी एवं छात्रा का डीएनए टेस्ट भी कराया गया। तीनों का डीएनए आपस में मैच कर गया था जिससे प्रिंसिपल और शिक्षक पर आरोप साबित हो गया था।