बिहार समेत सभी राज्यों में अब डीजीपी की नियुक्ति यूपीएसएसी के माध्यम से

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पटना : बिहार में अगले डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला दे दिया। अब सभी राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति बिना यूपीएससी की सलाह के नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर अपने 2006 के आदेश को दोहराते हुए कई राज्यों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें आंतरिक राज्य समिति के माध्यम से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने की अनुमति मांगी गयी थी।
पंजाब, हरियाणा, केरल, बिहार जैसे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश में बदलाव की मांग की थी। 2006 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के लिए डीजीपी के चयन में यूपीएससी की सलाह को अनिवार्य बना दिया था। इसके खिलाफ राज्यों ने दलील दी थी कि पुलिस चूंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए। इन राज्यों ने डीजीपी के चयन और नियुक्ति में अपने स्थानीय नियमों को लागू करने की मांग की। राज्यों की इस मांग का केंद्र सरकार ने भी समर्थन किया था।
बिहार में अबतक राज्य समिति द्वारा ही डीजीपी की नियुक्ति होती आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को कड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार ने पिछले माह पांच डीजी रैंक के अधिकरियों की सूची यूपीएससी को भेज दी थी। इसमें तीन नामों पर अपनी सहमति देकर यूपीएससी बिहार सरकार को जल्द ही भेज देगी। अब देखना है कि चुनावी वर्ष में बिहार का अगला डीजीपी कौन होता है। इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है और सूबे के वर्तमान पुलिस मुखिया केएस द्विवेदी 31 जनवरी को सेवानिवृत हो रहे हैं।
रमाशंकर

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