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बिहार में ओवैसी पर मुकदमा, केस एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर

सारण/पटना : राममंदिर पर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करने वाले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बिहार के छपरा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। छपरा सीजेएम की अदालत में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओवैसी द्वारा निंदा करने को अदालत की तौहीन और आपत्तिजनक मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

राममंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए थे सवाल

छपरा सीजेएम की अदालत में दायर परिवाद में ओवैसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के अलावा कई अन्य संगीन आरोप लगाए हैं। छपरा के सीजेएम ने परिवाद को एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही एसीजेएम की अदालत में चार दिसंबर को शपथपत्र पर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए ओवैसी ने असहमति जाहिर की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती तब क्या सुप्रीम कोर्ट यही फैसला करता?