पटना : बिहार में अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हुए वाहन नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग ने बिहार में चलाये जा रहे दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड बाइक और कार पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिक़ दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड और बिहार में संचालित ऐसे वाहनों पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा जो बिहार में 30 दिनों से अधिक रह चुकी हैं। यही नहीं, यह फाइन सिर्फ 24 घंटे के लिए ही मान्य रहेगा। मतलब यह कि 24 घंटे के बाद यदि जुर्माना देने वाले वाहन फिर से बिहार में पाए जाते हैं तो फिर से 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों को टैक्स का 3 गुना रकम भी चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे राज्यों के वाहन बिहार में तभी चल सकेंगे जब उनका रजिस्ट्रेशन बिहार में हो जाएगा। इसके लिए वाहनों को दूसरे राज्य का टैक्स जमा करना होगा। जिसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा। गाडी का नंबर नहीं बदला जाएगा। इसके 1 साल बाद वाहन मालिक को नए नंबर के लिए आवेदन करना होगा, तब उन्हें बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। मालूम हो कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में वाहन टैक्स ज्यादा है। झारखण्ड में वाहन टैक्स 6% तो बिहार में 8 से 12% है। इस आदेश से वैसे लोग प्रभावित होंगे जो दूसरे राज्यों से बिहार में नौकरी के लिए आये हुए हैं।
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