नयी दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली। राहुल गांधी ने 10 साल के सामान्य पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर विशेष अदालत ने उन्हें 3 साल की एनओसी देते हुए फ्रेश पासपोर्ट बनाने की इजाजत दे दी।
संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए कोर्ट से एनओसी देने की मांग की थी जिसका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया। श्री स्वामी का तर्क था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं। अत: इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको पासपोर्ट बनने के लिए एनओसी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने श्री स्वामी की दलील को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी को राहत दे दी।