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बाहरवाली के चक्कर में बुरे फंसे IRS, घरवाली को देने होंगे 50 लाख

पटना : पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के एक असाधारण मामले में पटना हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को निर्देश दिया कि वे पहली पत्नी अपर्णा त्रिपाठी को 6 सप्ताह के अन्दर बतौर मुआवजा 50 लाख रुपए का भुगतान करें। यही नहीं, कोर्ट ने श्री त्रिपाठी की दूसरी पत्नी एडीएम श्वेता मिश्रा को भी 2 सप्ताह के भीतर पहली पत्नी अपर्णा को 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया।

तफसील से जानें, क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, आईआरएस अधिकारी त्रिपाठी की शादी अपर्णा त्रिपाठी से हुई थी। इसके बाद श्री त्रिपाठी बिहार की ही डिप्टी कलेक्टर श्वेता मिश्रा से प्रेम में पड़ गए और उन्होंने उनसे दूसरी शादी कर ली। उस समय श्वेता मिश्रा छपरा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थी। इसके बाद मामला सामने आया और काफी हंगामे के पश्चात इसकी जांच हुई। श्वेता को जांच के बाद बिहार सरकान ने बर्खास्त कर दिया। श्वेता ने बर्खास्तगी के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। एकलपीठ ने श्वेता की बर्खास्तगी को असंवैधानिक करार दे दिया जिसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को अपील के माध्यम से दो सदस्यीय खंडपीठ में चुनौती दी। इसी मामले कु सुनवाई में कोर्ट ने आईआरएस और उनकी दूसरी पत्नी को यह आदेश दिया। अगली सुनवाई क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने के बाद होगी।