आजम खान PM मोदी के खिलाफ हेट स्पीच में दोषी करार, जा सकती है विधायकी
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को रामपुर की अदालत ने आज भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी करार दिया है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट का फैसला आते ही आजम खां को कस्टडी में ले लिया गया है। आजम के खिलाफ तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया है। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम को अपने भाषण में अपशब्द कहने का आरोप लगा था।
जानकारी के अनुसार आजम पर साबित हुए तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है। लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थित पैदा हो सकती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। कोर्ट अगर उन्हें जेल की सजा सुनाता है तो निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो संदेश जाएगा, वह पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा।
आजम के खिलाफ हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। उस समय रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उनहोंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। तब इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी।