नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय में आज बुधवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 एवं 35 ए को हटाए जाने के मामलों की सुनवाई शुरू हो गयी। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले के खिलाफ दायर की गयी अलग-अलग दस याचिकाओं पर एक साथ अक्टूबर से सुनवाई करेगी। वहीं इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को भी नोटिस जारी किया है। भारत सरकार को सात दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर दोनों पक्षों की राय जानी। भारत सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष उपस्थित अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सालिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित हैं। ऐसे में नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर पक्ष और प्रतिपक्ष के अधिवक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गयी। ऐसे में कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हमने जो आदेश पारित कर दिया वह नहीं बदला जाएगा।