पटना/आरा : आरा कोर्ट परिसर में हुए बम विस्फोट के बहुचर्चित मामले में आज अदालत ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय को रिहा कर दिया। जबकि इसी मामले में अदालत ने लम्बू शर्मा को दोषी पाया है। आरा बम ब्लास्ट में सुनील पांडेय का नाम इस आधार पर आया था कि मुख्य आरोपी लम्बू शर्मा उनका करीबी था।