17 लॉ कॉलेजों में दाखिले को मिली मंजूरी, नए सत्र में होगा एडमिशन

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने 2021- 22 सत्र के लिए 17 लॉ कॉलेज में दाखिला लेने की मंजूरी दे दी है। चीप जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

बिहार में जिन 17 लॉ कॉलेज को दाखिला लेने की मंजूरी मिली है, उनमें पटना लॉ कॉलेज, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, आरपीएस लॉ कॉलेज, के. के. लॉ कॉलेज बिहारशरीफ, जुबली लॉ कॉलेज, रघुनाथ पांडेय लॉ कॉलेज सहित अन्य लॉ कॉलेज शामिल है।

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बता दें कि, इससे पहले 27 मार्च 2021 को बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गयी थी। इसके बाद अब इस आदेश में कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने साफ किया कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा। अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर मंजूरी लेनी होगी।

मालूम हो कि इन लॉ कालेजों में पुनः पढ़ाई जारी करने की अनुमति देते हुए नियमों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी तरह की ढील नहीं देगी। इससे पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने इन कॉलेजों का निरीक्षण कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। वहीं, कोर्ट के आज के इस आदेश से लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलेगी।

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