अमीन और राजस्व कर्मियों के तबादले पर रोक, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

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पटना : बिहार में कार्यरत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों का तबादला वर्तमान जिले से अब दूसरे जिलों में नहीं होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

इस कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है कि अब अमीन और राजस्व कर्मियों का तबादला जिले से बाहर नहीं होगा। जानकारी हो कि, खुद सीएम नीतीश सरकार ने बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को रद्द किया था इसके बाद पुराने संवर्ग नियमावली 2013 को लागू कर दिया गया। इस नियमावली में बदलाव के फैसले के बाद अब अमीन और राजस्व कर्मचारी फिलहाल जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहीं उनकी पोस्टिंग बनी रहेगी। किन्हीं का तबादला नहीं किया जा सकेगा।

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कोई भी कर्मचारी अपने वर्तमान जिले से नहीं हटेंगे

बता दें कि, बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 में यह कहा गया था कि 3 साल से ज्यादा समय से एक ही जिले जगह पर तैनात अमीन और राजस्व कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। नियमावली में कहा गया था कि कर्मचारियों और अमीन को एक प्रमंडल छोड़कर दूसरे में ट्रांसफर दिया जाएगा। इसके पीछे मकसद यह था कि एक पंचायत या एक ही जगह पर 10 साल या इससे ज्यादा समय से जमे कर्मचारियों को हटाया जाए, लेकिन नई नियमावली निरस्त कर दी गई है। इसके बाद पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो गई है यानी फिलहाल कोई भी कर्मचारी अपने वर्तमान जिले से नहीं हटेंगे।

गौरतलब हो कि, पुराने नियमावली लागू होने की वजह से एक बार फिर से अमीन और कर्मचारियों का ट्रांसफर केवल उस जिले के जिलाधिकारी ही कर सकेंगे। हालांकि, डीएम भी किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर जिले के ही अलग-अलग ब्लॉक में कर पाएंगे, वो उनको जिला से बाहर तबादला नहीं कर सकते हैं। इससे पहले उनसे नई नियमावली के तहत अमीन और कर्मचारी के ट्रांसफर का अधिकार ले लिया गया था। जिसके बाद अब बिहार में भाजपा कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने इसको लेकर बड़ा ही बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद सियासत गर्म होती दिखी थी। हालांकि, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की दखल के बाद मामला शांत हो गया था।

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