नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को भारतीय सेना में भर्ती की केंद्र सरकार अग्निवीर भर्ती योजना को बिल्कुल सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेना में भर्ती की यह योजना मनमानीपूर्ण नहीं है। सार्वजनिक हित अन्य विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
दिल्ली HC पहले ही योजना को ठहरा चुकी वैध
अपने आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी सही करार दिया जिसमें हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को वैध ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी जिसपर आज यह फैसला आया है।गोपाल कृष्ण और एक अन्य वकील एमएल शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।