बक्सर: किसानों को उचित मूल्य पर समय से खाद मिल सके इसके लिए जिले में जीरो टॉलरेंस नीति लागू किया गया है।इसका उल्लंघन करना दुकानदारों को महंगा पड़ा। सूत्रों के मुताबिक जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देशानुसार बक्सर जिले के कुल छह उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक निरीक्षक डुमरांव एवं बक्सर सह प्रखंड कृषि पदाधिकारी, डुमरांव ने सरकारी दर से अधिक मूल्य पर खाद बिक्री करने के मामले में अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई है।वही जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बक्सर योगेंद्र राम पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रखंड में समन्वय स्थापित नहीं करने व कार्य में लापरवाही करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है।
मालूम हो कि यूरिया का सरकारी दर ₹266.50 निर्धारित किया है। लेकिन जिले के कुछ किसानों ने शिकायत की थी, कि निर्धारित मूल्य से अधिक ₹270 से लेकर ₹300 तक खाद विक्रेता यूरिया की बिक्री कर रहे हैं। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मे. हनुमान फर्टिलाइजर, नदांव, मे. उत्तम सेवा केंद्र, बरुना, मे. जय हनुमान एंड भंडार पिपरपाती, मे. कृष्णा फर्टिलाइजर, बरुना, मे. रितीक राज एंड भंडार, पांडेयपट्टी और मे. ओम साई ट्रेडर्स, पकड़ी, इटाढ़ी सत्यता की जांच कर उपरोक्त सभी पर संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कराये गये । जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि उपरोक्त सभी विक्रेताओं के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं ब्रह्मपुर में रवि शंकर पांडेय जो डीलर नहीं है बावजूद मनमाने रेट पर उर्वरक बिक्री कर रहे थे। उनके उपर भी कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इस कार्रवाई से जिले के अन्य दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।