आचार संहिता लागू, बैनर/पोस्टर हटाने का आदेश

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पटना : लोकसभा चुनावों की तिथियां घोषित होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी के तहत राजधानी पटना समेत तमाम जिला मुख्यालयों व अन्य जगहों पर लगे पोस्टर/बैनर को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। पटना में डीएम कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक ने निर्देश दिया कि राजधानी में सभी पार्टियांं अपने—अपने लगे हुए पोस्टर-बैनर हटा लें। लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम और एएसपी ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में इस निर्देश की जानकारी दी। मालूम हो कि पटना साहिब और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में सातवें चरण में 19 मई को चुनाव है।

डीएम ने बताया कि सभी एसडीओ और एसडीपीओ को चुनाव की घोषणा होने के 24 घंटे के अंदर बैनर-पोस्टर हटाने का निर्देश दिया गया है। निजी भवनों पर लिखित अनुमति के बाद ही होर्डिंग, बैनर-पोस्टर और झंडा लगाया जा सकता है। विभिन्न स्कूलों की दीवारों पर नारा लिखने व पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक रहेगी। स्कूल खुला रहने पर कैंपस में राजनीतिक दलाें के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। साथ ही स्कूल के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं होगी।

swatva

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