सासाराम : जिला अदालत ने करीब 14 वर्ष पुराने एक बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी शाहिद को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही उसपर 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दिये जाने की घटना वर्ष 2009 में करगहर थाने के एक गांव में घटी थी।
सासाराम एडीजे प्रथम के न्यायालय में चल रही सुनवाई में अदालत ने इसे रेयरेस्ट आफ द रेयर मामला मानते हुए शाहिद को फांसी की सजा दी। इसमें दोपहर को घर में अकेली देख आरोपी अंदर घुस गया और बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को उसने दफना भी दिया था। बाद में पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराया जिससे रेप और हत्या की बात सामने आई।