अब ऑन ड्यूटी घायल हुए जवान तो सरकार नहीं देगी इलाज का पूरा खर्च

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पटना : नीतीश सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस नए निर्णय के तहत अब यदि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी अगर घायल होते हैं या फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो ऐसी सूरत में इलाज पर हुआ पूरा खर्च बिहार सरकार वापस नहीं करेगी। बिहार में अब पुलिसकर्मियों को इलाज के बाद अन्य सरकारी कर्मियों की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की दरों के मुताबिक ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

अन्य सरकारी कर्मियों की तरह ही भुगतान

गौरतलब है कि, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अक्सर घायल हो जाते हैं। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग के जरिए ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले पुलिसकर्मियों के इलाज या फिर उनकी मृत्यु हो जाने पर इलाज का पूरा खर्च दिए जाने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा था। लेकिन, इस संशोधन के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग ने सहमति नहीं दी है। स्वास्थ्य विभाग ने साल 2015 और 2017 के दो संकल्पों का हवाला देते हुए कहा है कि ऑन ड्यूटी जख्मी या मृत पुलिसकर्मियों को अन्य सरकारी कर्मियों की तरह ही चिकित्सा में खर्च की गई राशि का नियम के मुताबिक ही भुगतान किया जाएगा।

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इसके बाद अब पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र जारी किया है। इस पत्र में सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को यह बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प के मुताबिक जो व्यवस्था है उसी के मद्देनजर आगे इलाज की कार्यवाही की जाए। जबकि इधर पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए कैशलेस कार्ड की मांग कर रहा है। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह के मुताबिक पुलिस कर्मियों की तुलना अन्य सरकारी कर्मियों से नहीं की जा सकती। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कई मायनों में अलग होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह हमेशा विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और ऐसी स्थिति में वह हादसे के भी शिकार हो जाते हैं।

 

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