24 अक्तूबर के बाद पॉलीथीन का करेंगे प्रयोग तो देना होगा दंड, जानिए क्यों?

0

पटना : इस माह की 25 तारीख से बिहार के सभी शहरों एवं गांवों, हर जगह पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने आज सोमवार को इससे संबंधित एफिडेविरट पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया है। इसके तहत 25 अक्टूबर से यदि कोई व्यक्ति पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित मामले पर पटना हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस की खंडपीठ ने सुनवाई की जिसमें राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि 25 अक्टूबर से शहरी क्षेत्रों में तथा 25 नवंबर से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीथीन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जरूरी नियमावली बनाने के बाद पॉलीथीन के पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पॉलीथीन निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को समय—सीमा के भीतर अपना उद्योग बंद करने तथा स्टॉक को नष्ट करने को कहा जाएगा। ज्ञात हो कि पॉलीथीन न केवल प्रदूषण का कारक है बल्कि विशेषज्ञों के अनुसार यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी कारण है। अत: इसे प्रतिबंधित करना लोकहित में बेहद जरूरी कदम हो सकता है।

swatva

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here