पटना/गया : गया समेत समूचे प्रदेश में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे संबंधित गजट प्रकाशन के तहत यदि 23 दिसंबर 2018 के बाद इनका प्रयोग करने पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा।
प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु बिहार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2018 का क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में किया जाना है और 23 दिसंबर से 50 माइक्रोन से नीचे वाले प्लास्टिक कैरी बैग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन शहरी निकायों एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाना है और इस तिथि के उपरांत प्लास्टिक के प्रयोग पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसमें मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण और विक्रय पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में 3000 रुपये एवं प्रत्येक बार दोहराए जाने पर रुपये 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा और वाणिज्यिक उपयोग कर्ता को प्रथम बार में 1500 रुपये द्वितीय बार 2500 रुपये और प्रत्येक बार दोहराए जाने पर रुपये 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रावधानों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नहीं किये गए हो, में वस्तुओं का उपयोग और विक्रय या उसे उपलब्ध कराने पर प्रथम बार 2000 रुपये, दूसरी बार में 3000 रुपये एवं प्रत्येक बार दुहराये जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में 3000 रुपये एवं प्रत्येक बार दोहराए जाने पर रुपया 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, नाली, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर प्रथम बार में एक हजार रुपये और द्वितीय बार में 1500 रुपये और प्रत्येक बार दोहराए जाने पर रुपया 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना और इन उपविधि के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई खेल आयोजित करने या 150 से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम बार में 1500 रुपये, दूसरी बार में 2000 रुपये और प्रत्येक बार दोहराए जाने पर रुपया 2500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
(धीरज गुप्ता)