दो हाथ जमीन वाले बयान के लिए गिरिराज ने किया सरेंडर, मिली जमानत
बेगूसराय : बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन के केस में बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के सीजेएम ठाकुर अमन कुमार की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट ने गिरिराज सिंह को जमानत पर छोड़ दिया।
भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर आरोप था कि 24 अप्रैल को बेगूसराय स्थित जीडी कॉलेज में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सभा के दौरान उन्होंने वंदे मातरम को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय पर विवादित बयान दिया। इस संबंध में नगर थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।
इसी मामले में आज सीजेएम कोर्ट में गिरिराज ने सेरेण्डर किया। अधिवक्ता अमरेन्द्र कुमार अमर ने बताया कि अपने बयानों को लेकर सदैव सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह को जमानत दे दी गई है। गिरिराज सिंह ने कोर्ट से कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं। गलतफहमी में मेरे ऊपर मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम बोलना भारत में क्राइम नहीं है, मैंने लोगों को केवल सलाह दिया था।
मालूम हो कि चुनाव आयोग ने गिरिराज सिंह को उनके उस बयान के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आदमी वंदे मातरम नहीं कह सकता, वह अपनी मातृभूमि की पूजा कैसे कर सकेगा। ‘मेरे पिता व दादा की मौत गंगा किनारे हुई थी व उन्हें कब्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। लेकिन तुम्हे मरने के बाद भी तीन हाथ जमीन की आवश्यकता है। इसके बाद भी अगर ऐसा नहीं करते हो तो देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।’
निरंजन सिन्हा