पटना : बिहार में दारोगा बहाली के मुख्य परीक्षा परिणाम को गलत करार देने वाले एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार की चुनौती देने वाली अपील पर आज पटना हाईकोर्ट खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने बिहार अवर पुलिस चयन परिषद की अपील पर आज सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुरक्षित रखा। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर 1 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रमेश कुमार व अन्य द्वारा दायर 195 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य में दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा को अवैध करार दिया व परिणाम को रद कर दिया था। कोर्ट ने अवर पुलिस चयान परिषद को कहा था कि वह नए सिरे से नियमों का पालन करते हुए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करे। दारोगा के 1717 रिक्तियों के लिए मुख्य परीक्षा ली गयी थी जिसमें 29359 छात्र शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में दस हजार एक सौ इकसठ अभ्यर्थी सफल घोषित किये गए थे ।