राजो सिंह के हत्याकांड में बरी हुए सभी आरोपी, तब किसने की हत्या?
पटना : शेखपुरा जिला के संस्थापक और कांग्रेस के दिग्गज नेता जाने माने पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत का फैसला आ गया। लगभग 17 साल बाद आने वाले इस फैसले पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई थी।
सभी निर्दोष करार
दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड के सभी पांच अभियुक्तों को स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। अपर लोक अभियोजक शंभुशरण सिंह ने बताया चार दिन पहले अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार सिंह ने अपना निर्णय सुनाते हुए सभी को निर्दोष करार दिया।
राजो सिंह हत्या मामले में शुक्रवार को अदालत ने राजद नेता शंभु यादव के साथ नामजद अनिल महतो के साथ ही बच्चू महतो, पिंटू महतो तथा राजकुमार को लेकर यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी को निर्दोष घोषित किया गया है। वहीं, इसको लेकर राजद नेता शंभू सिंह ने कहा कि वो लोग बेवजह 17 साल से इस पाप का दंश झेल रहे थे।
बता दें कि, कांग्रेसी दिग्गज राजो सिंह की हत्या 9 सितंबर 2005 की शाम शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में गोली मारकर कर दी गई थी। इस घटना में राजो सिंह के साथ ग्रामीण कार्य विभाग शेखपुरा के प्रधान लिपिक और एकाढ़ा गांव निवासी श्याम किशोर सिंह की भी हत्या कर दी गई थी।
बहरहाल, देखने वाली बात यह है कि अब जब कोर्ट ने सभी को निर्दोष घोषित कर दिया है तो आखिरकार राजो सिंह की हत्या किसने की यह बात अपने आप में एक सवाल बन कर रह गया है। ऐसे में इसको लेकर प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि, आखिरकार पुलिस ने कैसी जांच पड़ताल की कि पता ही नहीं चल पाया कि राजो सिंह की हत्या कैसे हुई ?