पंचायत चुनाव : अगर ऐसा हुआ तो लॉटरी से होगा हार-जीत का फैसला
पटना : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई हो , लेकिन पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन लगातार जारी की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने अब एक और नई गाइडलाइन जारी की है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस नए गाइड लाइन में कहा गया है कि आयोग अब जीत का फैसला लाटरी के माध्यम से करेगा। दरअसल, राज्य के अंदर पंचायत चुनाव में एक ही पंचायत में एक ही पद पर 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट हासिल होते हैं तो जीत का फैसला लॉटरी से होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाची पदाधिकारी उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मेदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा। इसके आधार पर ही निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।
आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या काउंटिंग एजेंट द्वारा वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए आवेदन के साथ रिकाउंटिंग कराए जाने के आधार सहित निर्वाचित पदाधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया जा सकेगा।