नवादा : नवादा में तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि के सेवन करने वालों की तादाद बढ़ने पर डीएम कौशल कुमार ने स्वास्थ्य समीक्षा बैठक में चिंता व्यक्त की। इस पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को उचित कदम उठाने को कहा गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित करें। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जायेगा। तम्बाकू सेवन से सांस की बीमारी, मुंह का कैंसर, जन्मजात दोष, अंधापन आदि होते हैं। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादों के बेचे जाने पर तथा किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ वर्ग गज दायरे में तम्बाकू बेचने पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर दो सौ रूपया तक का जुर्माना लगेगा।
फाइलेरिया कार्यक्रम के तहत दिनांक 03.01.2019 से दिनांक 07.12.2019 तक दवा खिलायी जायेगी। फाइलेरिया दवा को मुफ्त में खिलाया जायेगा। फाइलेरिया परजीवी मच्छर काटने से होता है। फाइलेरिया की दवा दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी है। गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर रोग से ग्रस्त रोगियों को फाइलेरिया की दवा नहीं खिलानी है। दवा का सेवन खाली पेट न करें। कुछ लोगों खास कर जिन लोगों के शरीर में फाइलेरिया परजीवी रहते हैं, उनमें दवा का अतिरिक्त प्रभाव जैसे हल्का बुखार, मितली, सिरदर्द आदि हो सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
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