अरविंद कुमार ने नोटिस जारी कर हेडमास्टर को दो दिन में उपस्थित होने को कहा

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सिवान : किशोर न्यायालय के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने न्यायालय में नामांकन पंजी लेकर उपस्थित नहीं होने पर सम्बंधित हेडमास्टर को नोटिस जारी कर नामांकन पंजी के साथ दो दिन के अन्दर सदेह उपस्थित होकर कारण बताने को कहा है। न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश में यह भी कहा है कि आदेश के उलंघन की स्थिति में हेडमास्टर पर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला थाना कांड संख्या 58/20 से सम्बंधित जे० ई० वाद सँ 280/20 में अभियुक्त के उम्र सत्यापन हेतु राजकीय मध्य विद्यालय भैसाखाल के हेडमास्टर अजित कुमार को नोटिस जारी कर नामांकन पंजी लेकर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था।

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परन्तु हेडमास्टर ने नोटिस लेने से ही इन्कार कर दिया।जिसकी पुष्टि प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किये जाने के बाद न्यायालय ने हेडमास्टर के विरुद्ध उक्त आदेश दिया है। उक्त आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी एवम जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी प्रेषित की गई है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा एक दूसरा पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित कर हेडमास्टर द्वारा की गई इस अवमानना पर विभागीय कारवाई कर न्यायालय को सूचित करने को कहा गया है।

विजय कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट

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