रेलवे का आॅपरेशन थर्स्ट, अवैध पानी बोतल बेचने वाले 154 गिरफ्तार, 12405 बोतल जब्त
हाजीपुर : भारतीय रेल के रेल परिसर में अवैघ वेन्डरों, स्टाल कर्मियों के द्वारा रेल नीर एवं अनुमोदित मानक/ब्रान्ड के अतिरिक्त अवैध रूप से किये जा रहे सील बंद पानी के बिक्री पर लगाम लगाये जाने हेतु आॅपरेशन थर्स्ट के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरूण कुमारके स्तर से दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रवीन्द्र वर्मा द्वारा दिये गये सख्त आदेश के आलोक मे पूर्व मध्य रेल के सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद मंडलों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में दिनांक 08.07.2019 एवं 09.07.2019 को विशेष सघन अभियान चलाया गया।
इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि आॅपरेशन थर्स्ट के तहत चलाये गये अभियान के दौरान उपरोक्त दोनों तिथियों मे पूर्व मध्य रेल के पाॅचों मंडलो मे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-
रेलवे स्टेशनों पर अधिकृत रेलवे स्टाल से 84 व्यक्तियों तथा अनाधिकृत रूप से वेंडिग करने वाले 70 व्यक्तियों अर्थात कुल 154 व्यक्तियों को रेल नीर अथवा अनुमोदित बोतल बंद पानी की जगह अन्य ब्रांड के बोतल बंद पानी की बिक्री किये जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया।
आर0पी0एफ0 के द्वारा चलाये गये अभियान के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के पास से कुल 12,405 प्रतिबंधित सील बोतल पानी एवं 864 सील बन्द पानी गलास जब्त किया गया जिसकी अनुमानित मूल्य रू0-1,64,841/- है।
आर0पी0एफ0 के द्वारा उक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किये गये कुल 154 व्यक्तियों मे से 24 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत मे भेजा गया एवं शेष 130 व्यक्तियों से रू0-1,77,400/-जुर्माना वसूल किया गया।
श्री वर्मा, महानिरीक्षक, रे0सु0ब0 द्वारा पूर्व मध्य रेल के सभी वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त को निर्देषित किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्रतिबंधित पानी की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरन्तर अभियान जारी रखे।
ज्ञातव्य हो कि रेलवे बोर्ड के निर्देषानुसार पूरे भारतीय रेल पर अनधिकृत पैकेज्ड डिंªकिंग वाॅटर की बिक्री के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक स्पेषल ड्राइव व्चमतंजपवद ज्ीपतेज चलाया गया । इस ड्राइव के तहत पूरे भारतीय रेल पर कुल 732 मामले दर्ज किए गये जिसमें 801 व्यक्तियों को रेलवे एक्ट के धारा 144 एवं 153 के तहत के अनधिकृत ब्रांडों के पैक किए गए पीने के पानी की बिक्री के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही, अनधिकृत ब्रांडों के पैकेज्ड डिंªकिंग वाॅटर की 18860 बोतलें जब्त की गयी।
(सुजीत सुमन)