केन्द्र सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के साथ ही राज्य सरकार को यह छूट दे रखी है कि राज्य सरकार चाहे तो मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने या इसके जुर्माने के प्रावधानों पर फैसले ले सकते हैं। मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ ,पश्चिम बंगाल,राजस्थान,पंजाब और हिमाचल प्रदेश इन सभी राज्यों में अभी तक पुराने मोटर अधिनियम के तहत ही जुर्माना वसूला जा रहा है।
गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके जुर्माने की राशि को आधा कर दिया है। गुजरात के बाद बिहार सरकार भी इस एक्ट में संशोधन पर विचार कर रही है। बिहार के परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि जनता को दी जाने वाली रियायतों को धयान में रखकर सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभागीय समीक्षा के बाद आवश्यक निर्णय लेंगे।