आरा-बड़हरा मुख्य पथ पर मैजिक पलटने से चौकीदार घायल
आरा : भोजपुर जिले के आरा बड़हरा मुख्य पथ पर बड़हरा थानान्तर्गत केशवपुर पुल के समीप मोड़ पर गुरुवार रात्रि में अनियंत्रित होकर एक मैजिक भान पलट गई जिसमे नटवार थाना के चौकीदार घायल हो गए। पुलिस ने घायल चौकीदार का इलाज पीएचसी बड़हरा में कराया।
इसके बाद उसे बबुरा गांव स्थित रिश्तेदार जाटा डोम के घर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार नटवार थाना के चौकीदार ग्रहण डोम 40 वर्ष रोहतास जिला के नटवार गांव से आरा पहुंचे थे। चौकीदार को बड़हरा थाना के बबुरा गांव में अपने रिश्तेदार के घर जाना था।
आरा से एक मैजिक भान से वे अपने रिश्तेदार के घर बबुरा जा रहे थे। इस बीच आरा बड़हरा मुख्य पथ पर केशोपुर पुल के समीप मोड़ पर ही मैजिक भान ने देर रात्रि में अनियंत्रित होकर चाट में पलट गई जिसमे चौकीदार को गंभीर चोट लग गई। बताया जाता है कि मैजिक का चालक नशे में धुत था। जिसकी वजह से मैजिक केशवपुर पुल के समीप मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। मैजिक चालक का ब्रेथ इन लाइजर से जांच कर शराब पीने की पुष्टि होने के बाद चालक को जेल भेज दिया गया।
नाबालिग को भगाने वाला दो बच्चे का बाप गिरफ्तार
आरा : भोजपुर जिले के शाहपुर थाना एक गांव से शादी का प्रलोभन देकर दो बच्चों का बाप एक नाबालिग को भगा ले गया। लेकिन पुलिस ने दोनों को गुरुवार की शाम शाहपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद किशोरी को आज न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने किशोरी के मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया साथ ही उम्र को सत्यापित कराने को कहा गया। क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार किशोरी की उम्र मात्र 10 वर्ष है। वहीं कोर्ट के आदेश पर किशोरी की मेडिकल जांच करायी गयी। साथ ही प्रेमी दो बच्चे के बाप को जेल भेज दिया गया।
शाहपुर थानान्तर्गत रानीसागर गांव का मुस्तकीम मंसूरी राजमिस्त्री का काम करता है। काम को लेकर वह अकसर किशोरी के गांव जाया करता था। इसी दौरान किशोरी के साथ उसका संपर्क हो गया। इसी क्रम में पिछले 24 जनवरी को वह किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के परिजनों ने मुस्तकीम मंसूरी पर किशोरी के अपहरण करने के आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई।
सात वर्षीया बच्ची के साथ रेप करने वाले बुजुर्ग को बीस साल की कारावास
आरा : व्यवहार न्यायालय ने सात वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में 65 वर्षीय बुजुर्ग को बीस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 20 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया| सजा पाने वाला बुजुर्ग हीरामान यादव उर्फ रंगबाज है। पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह षष्ठम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को यह सजा सुनायी।
एसपीपी सरोज कुमारी ने बताया कि घटना संदेश इलाके के एक गांव की 6 जुलाई 2019 की है। उस दिन बच्ची की मां अपने एक रिश्तेदार के घर गयी थी। गांव का ही एक किशोर बच्ची को खींचकर सुनसान जगह पर स्थित एक घर में ले गया। वहां पहले से मौजूद बुजुर्ग ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया|
जबकि किशोर ने उसका वीडियो बनाया। रेप करने के बाद बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी गयी। उसके बाद रेप का वीडियो भी वायरल कर दिया गया। बच्ची की मां जब अगले दिन गांव आयी, तो घटना की जानकारी मिली। उसके बाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
एसपीपी के अनुसार इस मामले में 21 नवंबर 2019 को आरोप का गठन किया गया था। वहीं पांच लोगों की गवाही करायी गयी। ट्रायल पूरी होने के बाद गत 11 फरवरी को कोर्ट ने बुजुर्ग को रेप का दोषी पाया। उसके बाद गुरुवार को सजा सुनायी गयी। एसपीपी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के परिजनों को सरकार की ओर से तीन लाख का मुआवजा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस मामले के एक आरोपित के किशोर उम्र के होने के कारण उसका केस जेजेबी में चल रहा है।
राजीव एन० अग्रवाल की रिपोर्ट