दहेज के लिए प्रताड़ित करने में पति को 5 वर्ष की सजा

0

सिवान : सिवान जिला अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 जीवन लाल ने दहेज को लेकर हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए पति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुमकुम देवी ने अपने पति दुर्गेश राय, ससुर मनोज राय, सास आशा देवी, देवर चंदन राय तथा शादी में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही सीमा देवी को अभियुक्त बनाते हुए दहेज में एक बोलेरो गाड़ी अथवा 500000 रुपये की मांग पूरी नहीं करने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था । इस घटना को लेकर कुमकुम देवी द्वारा एक परिवाद 1027/2009 दर्ज कराई गई थी ।न्यायालय ने विचारों प्रांत दुर्गेश राय कोदहेज प्रताड़ना को लेकर हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है ।साथ ही न्यायालय ने अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है । घटना में शामिल उपरोक्त अन्य सभी दोषियों को 2 -2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5000 -5000 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है।
(डॉ विजय कुमार पांडेय)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here