8 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत

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छपरा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निवेदन के आलोक में सारण विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 8 दिसंबर को 10:30 बजे व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें अपराधिक मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, परिवारिक विवाद, श्रम संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, आयकर अधिनियम और पानी बिल, एनआरआई एक्ट, बैंक ऋण, कर्मचारी वेतन और पेंशन आदि मामलों से संबंधित वाद का निपटारा कर सुलह समझौते के आधार पर बिना खर्च के तत्काल समाप्त करा सकते हैं।

अदालत ने केस डायरी समय पर न देने पर थानाध्यक्ष से शोकॉज मांगने को कहा

छपरा : सारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं विशेष न्यायाधीश सतप्रकाश मिश्रा ने बनियापुर थाना कांड संख्या 331/16 के हरिजन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई करते हुए छपरा मुफस्सिल कांड संख्या 423/18 में थानाध्यक्ष द्वारा केस डायरी नहीं भेजने पर रोष जाहिर किया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष से शोकॉज करने का आदेश एसपी को दिया।

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भूमि वि​वाद में फायरिंग, युवक गिरफ्तार

छपरा : सारण जिलांतर्गत भगवान बाजार थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में भूमि विवाद को लेकर मामा भांजे के बीच हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देव कुमार दल—बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। घटनास्थल से पुलिस ने तीन खोखे भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के उमा नगर निवासी स्वर्गीय नंद किशोर कुमार का पुत्र संजय कुमार बंटवारे को लेकर अपने भांजे रितेश पांडे के घर वृंदावन कॉलोनी आया था। वहां कुछ विवाद बढ़ जाने के कारण फायरिंग शुरू हो गई जिसके बाद मोहल्ले में अफराण्तफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई सजा, जुर्माना भी देना होगा

छपरा : सारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम विरेंद्र कुमार मिश्रा ने तरैया थाना कांड संख्या 142/12 एवं सत्र वाद संख्या 172/13 हत्या के मामले में सोनू सिंह को 10 हजार का आर्थिक जुर्माना तथा दूसरे मामले आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास व 5 हजार का जुर्माना सुनाया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। बताते चलें कि उसी गांव में राम किशोर सिंह ने 2 नवंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें दर्शाया था कि आरोपी सूचक के घर के सामने का रास्ता काट रहा था। इसको लेकर लड़ाई हो गई। तभी आरोपी सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि गोली मार दो, जिसपर सोनू सिंह ने पिस्टल निकालकर गोली चलाई जो सूचक के भाई रंजीत सिंह के सीने में लग गई और उसकी मौत हो गई थी।

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