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6 मार्च को सिवान की प्रमुख खबरें

हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके शुक्ल की अदालत में हत्या के एक मामले में नामजद तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं दस—दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जामो थाना क्षेत्र के तिलमापुर गांव में 6 मार्च 2015 कोसूचक मुन्ना बैठा के भाई मिथुन बैठा को गोपालगंज जिले के बरौली थाने केजलालपुर गाँव के बिनंदा राय, बृजेश राय एवम दिनेश रॉय ने भाला मार कर गंभीर रूप से इसलिए जख्मी कर दिया की उन्होंने अपने खेत में लगे गेहूं की फसल को भैस से चरवाने से आरोपियो को मना किया था। बाद में इलाज के दौरान मिथुन बैठा की मौत हो गयी!
न्यायालय ने विचारोपरांत तीनों आरोपियो को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवम 10-10 हजार रुपए अर्थदंड का आदेश् दिया है।आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करने पर् 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश् दिया है।

शराब तस्करी में दो को 10 वर्ष की कैद

सिवान : जिला अदालत के एडीजे 2- सह-एक्साइज मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने भारी मात्रा में शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में नामजद दो आरोपियो को मद्य निषेध की विभिन्न धाराओं में 10 -10 वर्ष् की सजा एवं 3 लाख 62 हजार रुपये प्रत्येक को आर्थिक दंड का आदेश् दिया है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर् 2-2 वर्ष् के अतिरिक्त सजा का आदेश् दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को 28 दिसम्बर 17 को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ पर एक ट्रक पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भूखा शेर थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के समीप हरियाणा नम्बर के एक ट्रक को चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। जांच के क्रम में पुलिस ने ट्रक से कुल 498 कार्टून अंग्रेजी शराब जप्त किया जो 4375 लीटर था! इस घटना के सूचक दीपक प्रकाश ने ट्रक चालक शकूर उर्फ शंकर काठात एवं उमेद काठात जो कि राजस्थान के पाली के रहने वाले हैं, को नामजद करते हुए मुफस्सिल थाना में 606/17 प्रथमिकी दर्ज कराई। न्यायालय ने विचारनोपरांत दोनों को सजा सुनाई।
डॉ विजय कुमार पांडेय