हत्यारोपी को उम्र कैद की सजा व अर्थदंड
सिवान : सीवान सेशन अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10,000 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई हैl
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एडीजे 3 राजकुमार की अदालत ने हत्या के आरोप में आरोपी हरेराम यादव को सजा सुनाते हुए 10,000 हजार रुपए की अर्थदंड का भी आदेश दिया हैl बताया गया कि एमएच नगर थाना क्षेत्र के खाजेपुर गावँ निवासी दीन दयाल यादव की हत्या उसी गांव के हरेराम यादव ने चाकू घोंप कर 1 अगस्त, 2014 में तब कर दी जब वह भैंस चराने के लिए गांव से बाहर निकला हुआ था। घटना की प्राथमिकी मृतक की पत्नी लालमति देवी ने एमएच नगर थाने में दर्ज कराई थी। जहाँ न्यायालय ने विचारों प्रांत आरोपी हरिराम यादव को हत्या का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने हत्यारे को जेल भेज दिया l
डॉ विजय कुमार पांडेय