हत्यारोपी को उम्र कैद व 15,000 का अर्थदंड
सिवान : सीवान की एक अदालत ने हत्या कर शव को छुपाने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है न्यायालय ने 15,000 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने आरोपी योगेंद्र प्रसाद को हत्या का आरोपी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है। यह घटना भगवानपुर बाजार थाना निवासी पारस शाह के पुत्र के साथ 7 अक्टूबर 1999 को हुई थी।
ग्रामीण व आरोपी योगेंद्र प्रसाद के सूचक पारस शाह के पुत्र धर्मेंद्र प्रसाद को बुला कर ले गया जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। 17 दिन बाद सूचक के पुत्र की लाश एक कुएं से बरामद हुई। पुलिस ने अपनी जांच में योगेंद्र प्रसाद सहित दिनेश प्रसाद को भी इस घटना का दोषी पाया।
इस मामले में न्यायालय ने आरोपी योगेंद्र प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा एवं 15,000 हजार का अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है। वहीं दूसरे आरोपी दिनेश प्रसाद अभी फरार चल रहा है।
शराबी पति को पत्नी ने भिजवाया जेल
सिवान : शराबी पति से तंग आकर एक महिला ने अपने पति को ही शराब पीने के आरोप में आज जेल भिजवा दिया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरौंधा थाने के धनोता गांव निवासी अखिलेश सिंह की पत्नी कंचन सिंह ने थाने मैं एक आवेदन देकर अपने पति अखिलेश सिंह पर आए दिन शराब पीकर मारपीट एवं गाली गलौज करने का आरोप लगाया।
जिसके पश्चात पुलिस ने आरोपी को नशे की हालत में उसके घर से गिरफ्तार कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जिसमें नशे की पुष्टि हुई। गिरफ्तार आरोपी को उत्पाद विभाग की विशेष अदालत मैं प्रस्तुत किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
डॉ विजय कुमार पांडे