हत्या के प्रयास मामले में पति-पत्नी सहित पांच को सश्रम कारावास
- 30-30 हजार रुपए के अर्थ दण्ड का भी आदेश
सिवान : एक सेशन अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में नामजद पति पत्नी सहित एक ही परिवार के पांच आरोपियों को 7-7वर्ष के सश्रम कारावास कारावास एवं तीस-तीस हजार रूपये के अर्थदंड का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उपरोक्त सजा सुनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीबी नगर थाने के गोह पुर निवासी नंदलाल राम ने अपने ही गांव के इंद्रदेव राम उनकी पत्नी दर्पण या देवी पुत्र दिनेश राम एवं पोता कुंदन राम एवं चंदन राम के विरुद्ध महाराजगंज थाने में हत्या के प्रयास को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें बताया गया कि 1 अगस्त 14 को रात्रि 8:00 बजे अभियुक्तों ने एक साथ मिलकर सूचक एवं उसके पुत्र प्रमोद को अपशब्द बोलने से मना करने पर घर में घुसकर लाठी डंडा से गंभीर रूप से पीट पीटकर जख्मी कर दिया। न्यायालय ने विचारों प्रांत सभी आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।
बिहार न्यायिक सेवा के चार न्यायिक पदाधिकारियों की हुई प्रोन्नति
सीवान : व्यवहार न्यायालय सिवान में पदस्थापित बिहार न्यायिक सेवा के 27 वी बैच के जूनियर डिवीजन के चार न्यायिक पदाधिकारियों को सीनियर डिवीजन में प्रोन्नति मिली है। जिसमें व्यवहार न्यायालय सिवान में पदस्थापित अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी नितेश कुमार, मुंसिफ द्वितीय वसीम अकरम, मुंसिफ प्रथम पुष्पेन्द्र पांडेय तथा न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार को प्रोन्नत करते हुए अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है।
उपरोक्त सभी प्रोन्नत न्यायिक पदाधिकारी व्यवहार न्यायालय सीवान ही में पदस्थापित किए गए हैं। ज्ञातव्य हो कि प्रोन्नति प्राप्त न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अरविंद कुमार को फिलहाल किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद पर विशेष रूप से पदस्थापित किया गया है।
डॉ विजय कुमार पांडेय