23 जून : सिवान की मुख्य ख़बरें

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30 सितंबर : सिवान की मुख्य ख़बरें

नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आठ पर प्राथमिकी

सिवान : एमएच नगर थाना के अरंडा गावँ में एक 10 वर्षीया नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने के एक मामले में स्थानीय थाने में आठ लोगों को आरोपित करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है । पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला बीती शाम की है। जब बच्ची हगीज खरीदने धनु प्रसाद के दुकान पर गई थी। तभी बच्ची के साथ तीन लड़कों ने उल्टी सीधी बातें की। बाकी अन्य लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवाहर किया। तभी बच्ची चिल्लाने लगी. लड़की की आवाज सुनकर उसके परिजन बच्ची के साथ हुए घटना की शिकायत अरंडा पंचायत के तथा और बच्ची की आपबीती सुनाया इस पर मुखिया पति भड़क गए और पीड़ितों पर लाठी से हमला कर दिया।

घटना के बाद अन्य लोग भी वहां पहुंच कर लाठी डंडा, ईट पत्थर व अन्य हथियारों से हमला कर दिए। तथा जान मारने की धमकी देने लगे। जिसके बाद किसी तरह वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इस मामले में धनु प्रसाद, रौशन प्रसाद, गोलू प्रसाद, सोनू प्रसाद, चंदन प्रसाद, परमात्मा माली, सुनील पाठक सहित मुखिया पति मोतीलाल प्रसाद शामिल है। वही इस संदर्भ में मुखिया पति मोतीलाल प्रसाद ने कहा कि छेड़खानी का मामला सरासर गलत है।

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23 जून से न्यायालय में बंद हो जाएगी फिजिकल सुनवाई

सिवान : न्यायालय में बढ़ती भीड़ एवम कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिला जज मनोज शंकर ने न्यायालय के चल रहे फिजिकल काम काज को आगामी 23 जून से बंद करने का आदेश दिया है ।अब केवल विशेष सेशन कोर्ट एडीजे 1 और 2 को छोड़कर किसी भी न्यायालय में फिजिकल काम काज किया जा सकेगा।शेष सभी न्यायालयों अब पूर्व की तरह ऑनलाइन /ई फाइलिंग के जरिये काम अगले आदेश तक हो सकेगा ।

विदित हो कि लम्बे समय से बंद चल रहे न्यायालय में विगत 16 जून 20 से फिजिकल काम काज की छूट कोविड के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए करने को दी गयी थी।परंतु इधर न्यायालय में न्यायाचक ,एडवोकेट एवम एडवोकेट लिपिक की भीड़ द्वारा कोविड के मानकों की धज्जी उड़ते देख जिला जज ने उक्त आदेश वापस लेते हुए काम काज के फिजिकल तरीको को बंद करने का आदेश दे दिया ।विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यो को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करने की छूट का आदेश दिया गया था, परन्तु भीड़ ने उक्त आदेश की धज्जी उड़ा दी जिससे उक्त आदेश पारित करना पड़ा।

बी-टेक छात्र हत्याकांड मामले में आयकर निरीक्षक निलंबित

सिवान : विगत 10 जून 20 को अपने दोस्त से मिलने आये बी-टेक के छात्र हर्षित कुमार सिंह की पीट -पीटकर हत्या के मामले के मुख्य आरोपी आयकर निरीक्षक प्रसुन्न पंकज को आयकर विभाग ने विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर जोन के प्रधान आयकर आयुक्त ने किया है।घटना में नाम आने के साथ ही आरोपी प्रसुन्न पंकज फरार चल रहे हैं।

विदित हो कि बीटेक का छात्र हर्षित कुमार सिंह विगत 10 जून 20 अपने मित्र प्रीतम कुमार मिश्र से मिलने सीवान महादेवा स्थित उसके आवास पर आया हुआ था।प्रीतम कुमार मिश्र एवम आयकर निरीक्षक प्रसुन्न पंकज किराए के एक फ्लैट में एकही साथ रहते थे।रात्रि में पार्टी चल रही थी और इसी दौरान हर्षित और प्रसुन्न पंकज में तू तू मैं मैं के साथ गाली गलौज और मार पीट की नौबत आ गयी।जिसके बाद प्रसुन्न पंकज पार्टी की रात ही अपने कुछ सहयोगियों को बुलाकर हर्षित की इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गयी।इस घटना के बाद आयकर निरीक्षक प्रसुन्न पंकज पुलिस के आने पूर्व ही क्वार्टर छोड़कर फरार हो गया।जबकि हर्षित का मित्र प्रीतम को पुलिस ने हत्या के षड्यंत्र में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

विजय कुमार पांडेय

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