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दुष्कर्मी को दस वर्ष की सश्रम कारावास

सिवान : विशेष सेशन जज-सह-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने  दुष्कर्म आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए का अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि का 75 प्रतिशत पीड़ित को दी जाएगी।

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक रामनरेश सिंह ने बताया कि दरौली थाने के कुम्हटी भिटौली गांव में 9 मार्च 18 को उसी गांव के दीपू ठाकुर ने अपने ही गांव ममहर में आई पड़ोस की एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता गुड्डू शर्मा के बयान पर महिला थाने  में दर्ज कराई गई। न्यायालय ने विचारों प्रांत आरोपी दीपू ठाकुर को उक्त सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।

swatva

विजय कुमार पाण्डेय  

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