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22 जनवरी : सिवान की मुख्य ख़बरें

बीडीओ के साथ मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

सिवान : प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार व गाली-गलौज करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हुसैनगंज प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीषा प्रसाद को फोन कर अपना स्थानांतरण कार्यालय सहायक के पद पर प्रखंड मुख्यालय में ही करने को लेकर कई दिनों से आरोपी कार्यपालक सहायक द्वारा किया जा रहा था।

पीड़ित वीडियो द्वारा ऐसा करने से मना करने पर आरोपी कार्यालय सहायक द्वारा सोमवार की अपराहन वीडियो आवास की चहारदीवारी फांद कर गाली गलौज करने तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने युवक चित्रांश कुमार को परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद आज उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार कार्यपालक सहायक नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले का रहने वाला बताया जाता है।

विदित हो कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में हुसैनगंज प्रखंड में ही कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत था इधर जनवरी में ही उसका स्थानांतरण जिले के सिसवन प्रखंड में कार्यपालक सहायक के पद पर कर दिया गया था जिससे वह नाराज था और उक्त घटना को अंजाम दिया।

हत्या प्रयास में चार पाए गए दोषी, 28 को सुनाई जाएगी सजा

सिवान : सिवान एडीजे 4 रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक ही परिवार के पति पत्नी एवं पुत्र तथा दो सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 28 जनवरी को की जाएगी।

न्यायालय सूत्रों सेमिली जानकारी के अनुसार जीबी नगर थाना क्षेत्र के नौतन निवासी नंदलाल राम ने  गांव के इंद्रदेव राम उसकी पत्नी दर्पण या देवी तथा पुत्र दिनेश राम सहित कमलेश राम के दो बेटे कुंदन राम एवं चंदन राम के विरुद्ध घर में घुसकर चोरी करने तथा मना करने पर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर गंभीर रूप से जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई थी यह घटना 5 अगस्त 2014 को हुई थी। न्यायालय ने विचारों प्रांत आरोपियों के विरुद्ध घटना को सत्य पाते हुए आज दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 28 जनवरी को सुनवाई के पश्चात दोषियों को को सजा सुनाई जाएगी।

हत्या मामले में पति को आजीवन, तो पत्नी को दो वर्ष का कारावास

सिवान : सिवान व्यवहार न्यायालय के एडीजे 4 रामायण राम की अदालत ने हत्या के मामले में राजाराम ठाकुर का पुत्र मनोज ठाकुर तथा प्रमिला देवी पत्नी मनोज ठाकुर को हत्या का दोषी पाया। इस संदर्भ में सूचक स्वर्गीय रामसेवक ठाकुर का पुत्र भागू ठाकुर ने जीबी नगर थाने में प्राथमिकी 10 सन 2010 दर्ज कराई थी।

प्राथमिक के अनुसार जीबी नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मनोज ठाकुर एवं उनकी पत्नी प्रमिला देवी ने सूचक के पिता को लाठी, डंडे एवं हॉकी स्टिक से बुरी तरह पिटाई कर दी जिसके कारण उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना का तात्कालिक कारण एक बच्चे का पैखाना करना था। जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ।

न्यायालय ने सारे बिंदुओं पर विचारों प्रांत आरोपी मनोज ठाकुर एवं उसकी पत्नी प्रमिला देवी को हत्या का प्रथम दृष्टया दोषी पाया। सजा के बिंदु पर आज सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मनोज ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा एवम 25 हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश दिया है तथा उसकी पत्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 एवम 504 के अंतर्गत क्रमशः 1 वर्ष एवम 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

डॉ विजय कुमार पांडेय