दहेज प्रताड़ना में पति व सास दोषी करार
सिवान : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश—7, सिवान की अदालत ने अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने के लिए पति एवं सास को दोषी करार दिया। इस मामले में आगामी 24 फरवरी 2020 को सजा का ऐलान किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार एडीजे 7 पन्नालाल की अदालत ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने एवं गला दबाकर हत्या किए जाने के एक मामले में आरोपी पति सुदेश राय एवं सास माया देवी को दोषी पाया है। विदित हो कि थाने के बैजू बरहोगा निवासी प्रभावती देवी की शादी बसंतपुर थाने के ही सरया गांव के सुदेश राय से वर्ष 2000 में हुई थी। शादी के उपरांत ससुराल वालों द्वारा लगातार पीड़िता प्रभावती देवी के साथ दहेज को लेकर मारपीट की जाती थी।
इस क्रम में 23 अप्रैल 18 को पीड़िता के मायके में सूचना मिली कि पीड़िता प्रभावती देवी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पीड़िता की भौजाई कांति देवी ने बसंतपुर थाने में मृतका के पति सुरेश राय, सास माया देवी एवं स्वसुर पुण्य देवराय के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। न्यायालय ने नामजद आरोपी पति सुदेश राय तथा सास माया देवी को दोषी करार दिया जबकि आरोपी ससुर की मौत विचारण के दौरान हो गई।
डॉ विजय कुमार पांडेय