शराबी पर न्यायालय ने लगाई 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड
सिवान : एडीजे 2 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शराब पीने के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड के भुगतान का आदेश दिया। जिसके बाद सज़ायाफ़्ता ने अविलम्ब अर्थदण्ड की राशि न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकार के खाते में जमाकर जेल जाने से मुक्त हुआ।
न्यायालय सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद बिभाग ने 24 जनवरी, 2017 को मैरवा रेल ढाला के समीप महादेवा ओपी थाना के मालवीय नगर निवासी रणजीत कुमार शाही को शराब पीने से हुई नशे की हालत में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को शराब पीने का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।
डॉ विजय कुमार पाण्डेय