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बिहार अपडेट सारण

12 मार्च : सारण की मुख्य ख़बरें

2005 के मामले में जदयू विधायक मनोरंजन सिंह, धुमन सिंह

न्यायालय में हुए उपस्थित

सारण : छपरा विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में विशेष वाद संख्या 111/2018 भगवान बाजार थाना कांड संख्या 89 /2005 में जदयू विधायक मनोरंजन सिंह और धुमन सिंह न्यायालय में उपस्थित हुए। वही बताया जाता है कि 30 अप्रैल 2005 को भगवान बाजार थाना क्षेत्र के तत्काल थानाध्यक्ष राम बहादुर महतो ने प्राथमिकी दर्ज की थी कि विधायक धूमन सिंह के आवास से तस्करी का 500 ग्राम गांजा तथा एक लाख 55 हजार नगद जब्त किया गया था। उस सिलसिले में अरवल जिला के जलालपुर निवासी श्री राम शर्मा तथा छपरा के अशोक राय को गिरफ्तार किया गया था।

अज्ञात व्यक्ति का शव, पहचान के लिए रखा

सारण : पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 3 से जीआरपी ने एक अज्ञात शव का  पोस्टमार्टम करा शव को पहचान के लिए सुरक्षित रख दिया है। जीआरपी का कहना है की वेशभूष से मजदूर प्रतीत होता है। इसके पास से कोई पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुई है।

अगलगी में सभी संपति जलकर राख़

सारण : छपरा एकमा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में अचानक आग लगने के कारण लाल बच्चन राम की झोपड़ी जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों तथा बच्चों को आग से बचाया जा सका, जब की आग में घर के लगभग सभी सामान जल कर नष्ट हों गए। पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सरकार से निर्धारित सहायता राशि के लिए आवेदन दी।

टीवी उन्मूलन के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन

सारण : छपरा मुख्यालय स्थित आईएमए भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा टीवी उन्मूलन के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्व सचिव डॉक्टर तौसीफ   मुज्तबा ने बताया कि 2025 तक टीवी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, टीवी बीमारी के उपचार के लिए नई तकनीकी की जानकारी दी गई। कार्यशाला में डॉ राजीव रंजन, डॉ आरती पांडे, आईएमए के प्रेजिडेंट डॉक्टर शालिग्राम विश्वकर्मा, डॉक्टर संगीता चौधरी, डॉक्टर रविशंकर सिंह, डॉक्टर एके जैन, डॉ राकेश कुमार वर्मा, डॉ अभय कुमार, डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद, डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, डॉ एके सिंह, डॉक्टर मनकेश्वर चौधरी, डॉक्टर कल्पना शर्मा, सहित जिले के सैकड़ों डॉक्टर उपस्थित रहे।

सरकर के भरोसे नहीं, स्वयं के चंदे से बनायेंगे पुलिया

सारण : छपरा नगर निगम वार्ड संख्या 33, 34, 35 उपेक्षा का शिकार हुआ है। तीनों वार्डो को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया के निर्माण को ले वार्ड निवासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई पर इस पर किसी ने भी धयान नहीं दिया। तब इस वार्ड के निवासियों ने मिलकर चंदा इक्कठा किया और निर्माण कार्य खुद के चंदे से शरू कर दी।

युवक ने फांसी लगा की आत्महत्या

सारण : छपरा खैरा थाना क्षेत्र के राजनारायण दास के पुत्र शत्रुघन कुमार (17) ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि सुबह नाश्ता करने के बाद अपने रूम में गया  उसके कुछ देर बाद अचानक आवाज आई जिसको सुनकर घर वाले उसके रूम के तरफ भागे। तब तक वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका था। वहीं घर वालों ने बताया कि मेट्रिक का एडमिट कार्ड गुम हो जाने के कारण वह काफी परेशान रहता था। जबकि सूचना मिलते हैं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की।

कॉपी मूल्यांकन में 114 शिक्षक रहे अनुपस्थित

सारण : छपरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट कॉपी मूल्यांकन में अनुपस्थित हुए 114 शिक्षकों के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी जय चंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं पूछे जाने पर नगर थाना प्रभारी निगम कुमार वर्मा ने बताया कि डीइओ के द्वारा 114 शिक्षकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

 

204 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद

सारण : छपरा जिला के माझी थाना क्षेत्र स्थित जयप्रभा सेतु के समीप पुलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर जांच की, जाँच के दौरान एक ट्रक को चालक सहित 204 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं पकड़ा गया चालक हरियाणा, रोहतक जिला निवासी मोहन कुमार बताया जाता है। इस दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहा। जबकि शराब की कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार चालक को जेल भेज दिया तथा ट्रक को जब्त कर लिया है।

डीएम ने बैठक कर चुनाव सम्बन्धी कई जानकरियां दी

सारण : छपरा लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय पक्ष में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। जिसमें जिले में धारा 144 लागू होने की सूचना दी। तथा लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। वहीं जिलाधिकारी ने धारा 144 के तहत शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे राजनीतिक प्रयोजन से किसी भी प्रकार की जुलूस धरना प्रदर्शन ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं रात्रि 10:00 बजे से सुबह 60:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल के पोस्टर परचा फोटो आदि प्रकाशन नहीं होने की बात कही गई। वही इस अवसर पर सभी दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव की गाइड लाइन की प्रपत्र भी उपलब्ध कराया गया। जबकि जिला अधिकारी ने यह भी बताया कि किसी भी उम्मीदवार को 5 साल का रिटर्न संपत्ति का विवरण अपराधिक गतिविधियों का ब्यौरा तथा राजनीतिक दलों की बैठक के लिए अनुमति प्राप्त करना है। तथा शास्त्र धारी राजनीतिज्ञ ससस्त्र का प्रयोग नहीं करने की बात कही। वहीं इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता उप निवाचन पदाधिकारी निदेशक डिआरडीए जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित सभी पाटीयो क प्रतिनिधी मौजुद रहे।